देश में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 प्रतिशत वेरिफिकेशन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने दो निर्देश दिए हैं। पहला यह कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।