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US Stocks: अमेरिकी शेयर बाजार में कर रहे हैं निवेश? जान लें ये नियम, वरना देना पड़ सकता है 40% तक टैक्स

US Stocks: बेहतर निवेश की तलाश में भारतीय निवेशक इन दिनों तेजी से अमेरिकी शेयर बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि कम ही निवेशकों को पता है कि इस निवेश पर एक ऐसा टैक्स लग सकता है जिसके बारे में उन्होंने शायद ही कभी सुना हो। इस टैक्स का नाम है यूएस एस्टेट टैक्स (US Estate Tax)

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Oct 03, 2025 पर 3:27 PM
US Stocks: अमेरिकी शेयर बाजार में कर रहे हैं निवेश? जान लें ये नियम, वरना देना पड़ सकता है 40% तक टैक्स
US Stocks: अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स ने साल 2025 में अब तक 15% से अधिक का रिटर्न दिया है

US Stocks: भारतीय निवेशक इन दिनों बेहतर रिटर्न की तलाश में तेजी से अमेरिकी शेयर बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) अकाउंट, ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फिनटेक ऐप्स के जरिए कई भारतीय निवेशक अमेरिकी शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। हालांकि कम ही लोगों को पता है कि इस निवेश पर एक ऐसा टैक्स लग सकता है जिसके बारे में उन्होंने शायद ही कभी सुना हो। इस टैक्स का नाम है यूएस एस्टेट टैक्स (US Estate Tax)।

दिग्गज फंड मैनेजर और हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अगर निवेशक अपने नाम पर सीधे अमेरिकी शेयर रखते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके उत्तराधिकारियों को इन एसेट्स पर 40% तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

क्यों बढ़ रही चिंता?

सेंसेक्स और निफ्टी ने इस साल निवेशकों को अब तक सिर्फ करीब 4.5% का मामूली रिटर्न दिया है। जबकि इस दौरान अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स 15% से अधिक की तेजी आई है। रिटर्न में इस अंतर ने कई भारतीय निवेशकों को अमेरिकी बाजार की ओर खींचा है। खासतौर से HNI (हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल) और PMS क्लाइंट्स का इस ओर झुकाव बढ़ा है।

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