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Suzlon Energy को अब नहीं भरना होगा ₹173 करोड़ का जुर्माना, ITAT ने कंपनी के पक्ष में दिया फैसला; शेयर 3% टूटा

Suzlon Energy Share Price: कंपनी पर आयकर विभाग के नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर की ओर से 172.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सुजलॉन एनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ ITAT के समक्ष अपील दायर की थी और ITAT ने अब कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 30, 2024 पर 10:33 PM
Suzlon Energy को अब नहीं भरना होगा ₹173 करोड़ का जुर्माना, ITAT ने कंपनी के पक्ष में दिया फैसला; शेयर 3% टूटा
Suzlon Energy का मार्केट कैप 85000 करोड़ रुपये है।

Suzlon Energy Stock Price: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में 30 दिसंबर को गिरावट रही। शेयर मामूली बढ़त के साथ खुला लेकिन फिर पिछले बंद भाव से 3.4 प्रतिशत तक टूटकर 61.08 रुपये के लो तक गया। कारोबार बंद होने पर शेयर लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.50 रुपये पर सेटल हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 84000 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने घोषणा की है कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) ने लगभग 173 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। अब पेनल्टी ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है।अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में, सुजलॉन एनर्जी ने कहा कि कंपनी पर आयकर विभाग के नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर की ओर से 172.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016-17 के लिए गुडविल पर डेप्रिसिएशन के दावे सहित कुछ डिसअलाउएंसेज को लेकर था।

मार्च में लगी थी पेनल्टी

Suzlon Energy ने मार्च 2024 में शेयर बाजारों के साथ यह घोषणा साझा की थी। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ ITAT के समक्ष अपील दायर की थी और ITAT ने अब कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुजलॉन ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि 29 दिसंबर को कंपनी को ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर (JAO) की ओर से पास किया गया आदेश मिला है। JAO ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है।

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