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इस पेनी स्टॉक में सेबी की कार्रवाई से अफरातफरी, शेयर टूटकर आया 20% लोअर सर्किट पर, आपके पास है?

Penny Stocks: किसी कंपनी में गड़बड़झाला का झटका उसके शेयरों पर तगड़ा दिखता है। लेटेस्ट मामले में बाजार नियामक सेबी ने एक कंपनी पर ऐसी कार्रवाई की कि इसके शेयर कांप गए और यह 20 फीसदी टूटकर लोअर सर्किट पर आ गए। सेबी ने कंपनी को सात साल तक पब्लिक फंड जुटाने पर भी रोक लगा दिया है। जानिए कि पूरा मामला क्या है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Dec 06, 2024 पर 6:27 PM
इस पेनी स्टॉक में सेबी की कार्रवाई से अफरातफरी, शेयर टूटकर आया 20% लोअर सर्किट पर, आपके पास है?
Penny Stocks: सेबी की कड़ी कार्रवाई पर Mishtann Foods के शेयर इस कदर टूटे कि यह चढ़ ही नहीं पाया और लोअर सर्किट पर ही दिन भर बना रहा यानी मार्केट में इसका कोई खरीदार ही नहीं दिखा।

Penny Stocks: सेबी की कड़ी कार्रवाई पर मिश्तन्न फूड्स के शेयर इस कदर टूटे कि यह चढ़ ही नहीं पाया और लोअर सर्किट पर ही दिन भर बना रहा यानी मार्केट में इसका कोई खरीदार ही नहीं दिखा। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मिश्तन्न फूड्स पर सात साल के लिए पब्लिक फंड जुटाने पर रोक लगा दिया है। इस वजह से निवेशकों को करारा झटका लगा और वे धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे और खरीदार ने मार्केट की छोड़ दिया। इसके चलते मिश्तन्न फूड्स के शेयर 20 फीसदी के लोअर सर्किट 12.42 रुपये (Mishtann Foods Share Price) पर आ गया और इसी पर बंद भी हुआ। एक साल में शेयरों के चाल की बात करें तो 3 दिसंबर 2024 को यह एक साल के निचले स्तर 11.77 रुपये और 6 फरवरी 2024 को यह एक साल के हाई 26.37 रुपये पर था।

Mishtann Foods पर SEBI ने क्यों की कड़ी कार्रवाई

सेबी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गंभीर गड़बड़ियों पर मिश्तन्न फूड्स को सात वर्षों के लिए पब्लिक फंड्स जुटाने पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा सेबी ने मिश्तन्न फूड्स को ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर्स के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये की हेराफरी के रिकवरी को कहा है। 5 दिसंबर को जारी किए गए अंतरिम आदेश में सेबी ने कंपनी को आदेश दिया कि वह राइट्स इश्यू से मिले ₹49.82 करोड़ को वापस लाए, जिसे समूह की एंटिटीज के जरिए गलत तरीके से इस्तेमाल या डायवर्ट किया गया, और ₹47.10 करोड़ को प्रमोटरों या निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को फर्जी बिक्री या खरीद के जरिए डायवर्ट किया गया।

इसके अलावा सेबी ने कंपनी के एमडी और अन्य कई निदेशकों को अगले आदेश तक सिक्योरिटी मार्केट तक पहुंचने से रोक दियाहै। इस मामले में कंपनी ने शुक्रवार को स्पष्टीकरण दिया कि अंतरिम आदेश एक शो कॉज नोटिस है जिसमें कंपनी से कुछ आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कंपनी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सेबी के आदेश के खिलाफ वह कानूनी रास्ता अपनाएगी।

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