सरकार ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। इससे शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट और दूसरे एसेट्स के रेट में फर्क नहीं रह गया है। ऐसे में सरकार को लिस्टेड शेयरों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) खत्म कर देना चाहिए
अपडेटेड Dec 30, 2024 पर 02:40 PM