Income Tax News

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम होंगे आसान, टीडीएस कंप्लायंस के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे

1 अक्टूबर, 2026 से अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए TAN लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह सरकार एक चालान-कम-स्टेटमेंट या रिटर्न फॉर्म पेश करेगी, जो रेजिडेंट सेलर्स के ट्रांजेक्शन के नियम जैसा होगा

अपडेटेड Feb 03, 2026 पर 09:53 PM

मल्टीमीडिया

सरकार का एक फैसला, फिर रॉकेट बन गया यह शेयर

सरकार ने कनटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स (सीटीओ) के लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कनटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स एक सिंगल लाइसेंस से देशभर में कनटेनर ट्रेनें चला सकेंगे। इसका फायदा अलकार्गो लॉजिस्टिक्स को होगा

अपडेटेड Aug 06, 2026 पर 23:53