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Loksabha Election 2024: चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम, नियम तोड़ने पर मिलेगी बड़ी सख्त सजा

Loksabha Election 2024: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक लग जाती है और ये रोक मतदान से दो दिन पहले शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान वाले दिन वोटिंग खत्म होने तक यानि शाम 6 बजे तक लागू रहती है

अपडेटेड Apr 24, 2024 पर 06:15 AM

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IT Stock: UBS ने बेहतर ग्रोथ और वैल्यूएशन के मौकों को देखते हुए Tier-1 IT कंपनियों के मुकाबले Tier-2 IT कंपनियों को प्राथमिकता देना जारी रखा है।

अपडेटेड Aug 26, 2026 पर 00:20