SEBI के होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने इस मामले में 14 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें कंपनी के प्रमोटर प्रणव कैलाश बागल को अगले आदेश तक सीधे या परोक्ष रूप से एनएजीएल के शेयरों को खरीदने, बेचने या इनमें किसी तरह की डील करने से रोक दिया गया है
अपडेटेड Oct 14, 2025 पर 10:57 PM