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RBI ने 10 बैंकों पर लगाया ₹60 लाख तक का जुर्माना, कहीं आपका बैंक तो नहीं है शामिल

सभी 10 बैंक सहकारी बैंक यानि कि को-ऑपरेटिव बैंक हैं। RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। RBI का कहना है कि इन बैंकों पर लिए गए एक्शन का मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Apr 04, 2024 पर 10:47 AM
RBI ने 10 बैंकों पर लगाया ₹60 लाख तक का जुर्माना, कहीं आपका बैंक तो नहीं है शामिल
जिन बैंकों पर जुर्माना लगा है, वे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के 10 बैंकों पर 60 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। विभिन्न रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। सभी 10 बैंक सहकारी बैंक यानि कि को-ऑपरेटिव बैंक हैं। ये बैंक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के हैं। RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। RBI का कहना है कि उसकी ओर से लिए गए एक्शन का मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। आइए जानते हैं केंद्रीय बैंक ने किन 10 बैंकों पर और कितना जुर्माना लगाया है...

हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह एक्शन लिया गया है। बैंक, केवाईसी ब्‍योरे नियमित रूप से अपडेट करने में नाकाम रहा। खातों के जोखिम वर्गीकरण के लिए सिस्टम का अभाव देखने को मिला। इसलिए जुर्माना लगाया गया। बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर इसका इंसपेक्शन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से किया गया।

एक्‍सीलेंट को-ऑपेरटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र)

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