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घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें नियम

EPFO: क्या आप भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आपको घर खरीदने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकाल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 16, 2023 पर 5:07 PM
घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें नियम
आप घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के लिए अपने पीएफ से पैसा ले सकते हैं।

EPFO: क्या आप भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आपको घर खरीदने के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा निकाल सकते हैं। आप घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के लिए अपने पीएफ से पैसा ले सकते हैं। आप अपने होम लोन का बोझ भी इससे कम कर सकते हैं। आइए जातने हैं कि घर खरीदने या होम लोन का पैसा चुकाने के क्या नियम हैं।

घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए EPFO के नियम

प अपना घर खरीदने के लिए अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। EPF योजना की धारा 68BB के अनुसार आप अपने होम लोन को चुकाने के लिए भी EPF से पैसा ले सकते हैं। इसके लिए घर आपके पर्सनल या ज्वाइंट नाम के साथ रजिस्टर होना चाहिए। होम लोन एप्लिकेंट के पास कम से कम दस साल का पीएफ अंशदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। पांच साल की लगातार सर्विस पूरी होने के बाद निकाली गई PF के अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

होम लोन चुकाने के लिए कैसे निकालें पीएफ से पैसा?

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