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Income Tax Return: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें कि ITR-1 और ITR-2 में से किसका इस्तेमाल करना है

Income Tax Return: अगर आपने आईटीआर फाइल करने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव बता सकता है। इससे आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आईटीआर फॉर्म के चुनाव में सावधानी जरूरी है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 19, 2025 पर 9:53 AM
Income Tax Return: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें कि ITR-1 और ITR-2 में से किसका इस्तेमाल करना है
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 जुलाई को आईटीआर-2 ऑनलाइन यूटिलिटी जारी कर दी। अब आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन, प्री-फिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन यूटिलिटीज रिलीज नहीं की थी। आईटीआर-3 की ऑनलाइन यूटिलिटीज अभी इश्यू नहीं की गई है।

किस टैक्सपेयर के लिए हैं आईटीआर-2 फॉर्म ?

पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है। यह फॉर्म ऐसे सैलरीड टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए है, जो ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

1. सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना होगा।

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