Get App

Income Tax Return: आईटीआर यूटिलिटीज में देरी ने बढ़ाई मुश्किल, लेकिन रिटर्न की प्रोसेसिंग काफी फास्ट

Income Tax Return: आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटीज देरी से जारी होने से चार्टर्ड अकाउंटेट्ंस की मुश्किल बढ़ गई है। सीए का यह भी कहना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि 18 जुलाई को जारी की गई आईटीआर-2 यूटिलिटी भी पूरी तरह से सही नहीं है। AIS में भी गलत जानकारी की शिकायतें मिली हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 24, 2025 पर 2:13 PM
Income Tax Return: आईटीआर यूटिलिटीज में देरी ने बढ़ाई मुश्किल, लेकिन रिटर्न की प्रोसेसिंग काफी फास्ट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को अपने AIS को ठीक से चेक करना जरूरी है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 जुलाई को आईटीआर-2 की आनलाइन यूटिलिटी जारी कर दी थी। इससे कई टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। लेकिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि आईटीआर-2 और आईटीआर-3 यूटिलिटीज जारी करने में हुई देर हुई है। इससे इन आईटीआर फॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए करीब 60 दिन का समय बचा है।

यूटिलिटीज में देरी ने बढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मुश्किल

इस देरी की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब 30 सितंबर तक उनके पास का बोझ काफी बढ़ जाएगा। Income Tax Return फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होने पर उन्हें टैक्स से जुड़े दूसरे प्रोसेस की डेडलाइन पूरा करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। अब उनका काफी काफी समय इनकम टैक्स से जुड़े प्रोसेस को पूरा करने में लगेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गलती की शिकायतें मिली हैं।

AIS में गलत जानकारी के कई मामलें

सब समाचार

+ और भी पढ़ें