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Provident Fund Claim: पीएफ के लिए ऐसे होगा फाइनल सेटलमेंट, अगर 2023 में छोड़ने जा रहे नौकरी

Provident Fund Claim: नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद EPF निकालना सही फैसला नहीं है। दरअसल, नौकरी छोड़ने के तीन साल तक ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। अगर नई नौकरी नहीं मिलती है तो 36 महीने खत्म होते ही अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि, नई नौकरी मिलने पर पीएफ अकाउंट (PF Account) को नए अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 24, 2023 पर 7:55 AM
Provident Fund Claim: पीएफ के लिए ऐसे होगा फाइनल सेटलमेंट, अगर 2023 में छोड़ने जा रहे नौकरी
Provident Fund Claim : वर्ष 2023 में अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड यानी EPF निकालना सही फैसला नहीं है

Provident Fund Claim: वर्ष 2023 में अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund) यानी EPF निकालना सही फैसला नहीं है। दरअसल, नौकरी छोड़ने के तीन साल तक ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। अगर आपको नई नौकरी नहीं मिलती है तो 36 महीने खत्म होते ही आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि, फंड निकालने के बजाय आप नई नौकरी मिलने का इंतजार कर सकते हैं। फिर अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) को नए अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। हम यहां पीएफ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए जरूरी क्लेम फॉर्म्स (Claim forms) के बारे में बता रहे हैं।

50 साल से कम है उम्र

यदि आपने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो आप (कुछ मामलों में 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद) पीएफ के अंतिम सेटलमेंट के लिए और पेंशन फंड से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) और कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (बिना आधार) के जरिये आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि इस मामले में निकासी लाभ लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपने 10 साल से ज्यादा सेवा कर ली है। इसलिए, केवल स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

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