Provident Fund Claim: वर्ष 2023 में अगर आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund) यानी EPF निकालना सही फैसला नहीं है। दरअसल, नौकरी छोड़ने के तीन साल तक ईपीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। अगर आपको नई नौकरी नहीं मिलती है तो 36 महीने खत्म होते ही आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि, फंड निकालने के बजाय आप नई नौकरी मिलने का इंतजार कर सकते हैं। फिर अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) को नए अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। हम यहां पीएफ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए जरूरी क्लेम फॉर्म्स (Claim forms) के बारे में बता रहे हैं।