प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के रूप में दी जाने वाले राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये थी। हालांकि यह टैक्स-छूट की सीमा तभी लागू होगी, जब कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा या रिटायर होगा। ध्यान रखे कि अगर आप नौकरी करने के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा।