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प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लीव-इनकैशमेंट पर ₹25 लाख तक बढ़ाई टैक्स छूट की सीमा

प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के रूप में दी जाने वाले राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये थी

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 25, 2023 पर 9:20 PM
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लीव-इनकैशमेंट पर ₹25 लाख तक बढ़ाई टैक्स छूट की सीमा
FM निर्मला सीतारमण ने बजट में लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था

प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के रूप में दी जाने वाले राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये थी। हालांकि यह टैक्स-छूट की सीमा तभी लागू होगी, जब कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा या रिटायर होगा। ध्यान रखे कि अगर आप नौकरी करने के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा।

एक से अधिक नौकरी पर भी 25 लाख की सीमा लागू

एक साल के अंदर एक से अधिक नौकरी छोड़ने पर भी अधिकतम 25 लाख रुपये का टैक्स-छूट ही मिलेगा। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने मई में 'क' नाम की कंपनी से इस्तीफा दिया और आपको 23 लाख रुपये लीव इनकैशमेंट के रूप में मिला है। फिर आप 'ख' नाम की दूसरी कंपनी में जाते हैं और वहां से कुछ ही महीने बाद फरवरी में इस्तीफा दे देते हैं। 'ख' कंपनी से आपको 3 लाख रुपये लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलते हैं। ऐसे मामले में आपको 25 लाख रुपये पर टैक्स-छूट मिलेगा, जबकि बाकी 1 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।

CharteredClub.com के को-फाउंडर करण बत्रा ने बताया, "25 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर टैक्स ब्रैकेट के आधार पर लीव इनकैशमेंट के लिए इनकम टैक्स देना होगा।"

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