केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स-सेविंग्स के अलावा टैक्स बचाने का एक और ऑप्शन है। यह है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टियर-2 (इनवेस्टमेंट) अकाउंट। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में एनपीएस टियर-2 वैरिएंट (NPS-TTS) शुरू किया था। इसमें लॉक-इन पीरियड 3 साल है। यह सिर्फ केंद्र सरकार के ऐसे एंप्लॉयीज के लिए हैं, जिनका एक्टिव एनपीएस टियर-1 (प्राइमरी, रिटायरमेंट) अकाउंट है। केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स-डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।
