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NPS टियर II टैक्स सेवर स्कीम में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के दिलचस्पी नहीं दिखाने की क्या है वजह?

सरकार ने सितंबर 2020 में एनपीएस-टीटीएस पेश किया था। यह सिर्फ केंद्र सरकार के ऐसे एंप्लॉयीज के लिए है, जिनका एक्टिव टियर वन अकाउंट है। केंद्र सरकार का एंप्लॉयीज टियर II टैक्स सेवर सेविंग में इनवेस्ट कर सकता है और टैक्स-बेनेफिट का फायदा उठा सकता है। यह बेनेफिट उसे सेक्शन 80सी के तहत मिलता है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jun 14, 2023 पर 5:01 PM
NPS टियर II टैक्स सेवर स्कीम में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के दिलचस्पी नहीं दिखाने की क्या है वजह?
NPS-TTS सेक्श 80सी के तहत आने वाले उन कुछ इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में शामिल है, जिनका लॉक-इन पीरियड तीन साल है। इसके तहत आने वाले PPF और NSC जैसे निवेश ऑप्शन का लॉक-इन पीरियड तीन साल से ज्यादा है।

NPS की टियर-II टैक्स सेवर स्कीम (NPS-TTS) तीन साल पहले लॉन्च हुई थी। लेकिन, अब तक इसे सब्सक्राइबर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) सिर्फ 12.5 करोड़ रुपये (मार्च 2023 तक) है। यह डेटा हैंडबुक ऑफ NPS 2023 का है। NPS के तहत दो तरह के अकाउंट्स ऑफर किए जाते हैं-टियर I और टियर II। टियर वन अनिवार्य है, जबकि टियर 2 स्वैच्छिक सेविंग अकाउंट है। टियर वन एक कंट्रिब्यूशन अकाउंट है, जिसका इस्तेमाल रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने के लिए किया जाता है। 60 साल की उम्र के बाद इस अकाउंट के फंड का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है। टियर 1 में किए गए कंट्रिब्यूशन पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स-बेनेफिट मिलता है।

टियर 2 में टैक्स बेनेफिट नहीं

टियर II एक इनवेस्टमेंट अकाउंट है, जिसमें किसी तरह का सरप्लस या शॉर्ट टर्म में जरूरत के लिए पैसा रखा जा सकता है। इस पैसे को जब जरूरत हो निकाला जा सकता है। Ladder 7 Financial Services के फाउंडर सुरेश सदगोपन ने कहा, "टियर II अकाउंट में जमा पैसे पर किसी तरह का टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है।" पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और सरकार की कोशिश NPS को रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाने की रही है।

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