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टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े ये काम 31 दिसंबर से पहले जरूर पूरा कर लें, बाद में नहीं आएगी कोई मुसीबत

अगर आपने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। इसी तरह अगर आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं

Abhishek Anejaअपडेटेड Dec 24, 2024 पर 3:24 PM
टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े ये काम 31 दिसंबर से पहले जरूर पूरा कर लें, बाद में नहीं आएगी कोई मुसीबत
जीएसटी टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर, 2024 तक फॉर्म GSTR9/9C फाइल कर देना होगा।

साल 2024 खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं। साल 2025 दस्तक दे रहा है। नए साल की शुरुआत से पहले टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े कुछ काम पूरा कर लेना जरूरी है। हम आपको ऐसे कुछ कामों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लेना चाहिए।

1.GST का एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट (फॉर्म GSTR9/9C)

अगर आपने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा।

-फॉर्म जीएसटीआर9: इस एनुअल रिटर्न में आपका पर्चेज, सेल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, रिफंड्स और डिमांड्स शामिल होंगे। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए जीएसटीआर9 फाइल करना ऑप्शनल है।

-फॉर्म जीएसटीआर 9सी: यह ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जिसमें जीएसटीआर9 में घोषित वैल्यू को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कराया जाता है।

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