Get App

महाराष्ट्र RERA का आदेश: बुकिंग कैंसल होने पर 10% नहीं, अपार्टमेंट की कीमत का सिर्फ 2% पैसा ही काटे डेवलपर

Maha RERA ने एक हालिया आदेश में मुंबई के एक डेवलपर को घर-खरीदारों की तरफ से बुकिंग कैंसल किए जाने पर फ्लैट की कीमत का सिर्फ 2 फीसदी पैसा काटने का निर्देश दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 06, 2022 पर 9:40 PM
महाराष्ट्र RERA का आदेश: बुकिंग कैंसल होने पर 10% नहीं, अपार्टमेंट की कीमत का सिर्फ 2% पैसा ही काटे डेवलपर
Maha RERA ने यह आदेश मुंबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'कल्पतरु अवाना' के डेवलपर को दिया है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Maha RERA) ने एक हालिया आदेश में मुंबई के एक डेवलपर को घर-खरीदारों की तरफ से बुकिंग कैंसल किए जाने पर फ्लैट की कीमत का सिर्फ 2 फीसदी पैसा काटने का निर्देश दिया है। अभी तक डेवलपर बुकिंग कैंसल करने पर फ्लैट की कीमत का 10 फीसदा पैसा काट लेते थे। Maha RERA ने यह आदेश सेंट्रल मुंबई में स्थित एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'कल्पतरु अवाना' के डेवलपर को दिया है।

होमबॉयर्स और कल्पतरु लिमिटेड के डेवलपर के बीच साइन हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) में लिखित अनुपात 10 फीसदी था। MahaRERA ने कहा कि LOI के एक क्लॉज में लिखा अनुपात अनुचित प्रतीत होता है।

क्या है मामला?

महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) को अगस्त 2020 में कुछ व्यक्तियों और एक कंपनी से छह अलग-अलग शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों में डेवलपर को यह निर्देश दिए जाने की मांग की थी कि वह रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 18 के तहत ब्याज और मुआवजे के साथ उनके द्वारा पेमेंट की गई पूरी राशि को वापस करें।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें