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Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न में हुई गलती? ये है सुधारने का आखिरी मौका, जानिए पूरा प्रोसेस

Revised ITR: अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आखिरी मौका है। अब तक 15 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स रिवाइज्ड ITR फाइल कर चुके हैं। समय रहते सुधार करने से नोटिस, पेनल्टी और अतिरिक्त टैक्स से बचा जा सकता है। जानिए पूरा प्रोसेस।

Suneel Kumarअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 2:57 PM
Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न में हुई गलती? ये है सुधारने का आखिरी मौका, जानिए पूरा प्रोसेस
कोई भी टैक्सपेयर जिसने समय पर या लेट ITR फाइल किया है, वह रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है।

Revised ITR: असेसमेंट ईयर 2025-26 रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपके ITR में कोई गलती की है, गलत इनकम दिखाई है या कोई डिडक्शन छूट गया है, तो यह गलती सुधारने का आखिरी मौका है।

Income Tax Department ने हाल के महीनों में टैक्सपेयर्स को डिडक्शन और एग्जेम्प्शन क्लेम दोबारा जांचने की सलाह भी दी है।

रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है

रिवाइज्ड रिटर्न वह ITR होता है, जिसे टैक्सपेयर पहले से फाइल किए गए रिटर्न में सुधार करने के लिए दोबारा दाखिल करता है। रिवाइज्ड रिटर्न पूरी तरह कानूनी होता है और इसे खुद टैक्सपेयर अपनी मर्जी से फाइल करता है।

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