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ITR Filing के नियमों में बदलाव, 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है TDS या TCS तो फाइल करना होगा ITR

अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या ज्यादा जमा किया है तो उसके लिए भी अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 09, 2022 पर 3:24 PM
ITR Filing के नियमों में बदलाव, 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है TDS या TCS तो फाइल करना होगा ITR
एक टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, यह बदलाव वित्त वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) की आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) पर लागू होगा

ITR filing : एक वित्त वर्ष में आपका टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) कुल 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax returns) यानी ITR फाइल करना जरूरी हो गया है। अगर इनकम बेसिक छूट सीमा से कम है तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। सरकार ने हाल में यह बड़ा बदलाव किया है।

सीनियर सिटीजंस के लिए 50 हजार रुपये है लिमिट

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी में डायरेक्ट टैक्स पार्टनर आकांक्षा गोयल ने बताया कि सीनियर सिटीजन के मामले में यह नया नियम टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू होगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या ज्यादा जमा किया है तो उसके लिए भी अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा।

कम इनकम के बाद भी फाइल करना होगा आईटीआर

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