Get App

New Tax Regime: आप FY 2021-22 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स, जानिए क्या है तरीका

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से टैक्सपेयर्स को नया विकल्प दिया है। इसके तहत आपको डिडक्शंस और एगजेम्प्शन नहीं मिलेगा। लेकिन, टैक्स का रेट कम होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 23, 2022 पर 2:12 PM
New Tax Regime: आप FY 2021-22 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स, जानिए क्या है तरीका
50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर सरचार्ज लगता है। इनकम टैक्स लायबिलिटी में 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन टैक्स भी जोड़ा जाएगा।

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से टैक्सपेयर्स को नया विकल्प दिया है। इसके तहत आपको डिडक्शंस और एगजेम्प्शन नहीं मिलेगा। लेकिन, टैक्स का रेट कम होगा। टैक्स का पुराना सिस्टम भी बंद नहीं किया गया है। टैक्सपेयर्स नए या पुराने में से किसी एक सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि, एक बार नए सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फिर से पुराने सिस्टम में लौटने की इजाजत होगी।

अब हम आपको नए सिस्टम में टैक्स स्लैब के बारे में बता रहे हैं। यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है।

इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स रेट (% में)
2.5 लाख रुपये तक जीरो
2.50,001 रुपये से 5 लाख तक 5
5,00,001 रुपये से 7.5 लाख तक 10
7,50,001 रुपये से 10 लाख तक 15
10,00,001 रुपये से 12.5 लाख तक 20
12,50,001 रुपये से 15 लाख तक 25
15 लाख रुपये से ऊपर  30

*50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर सरचार्ज लगता है। इनकम टैक्स लायबिलिटी में 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन टैक्स भी जोड़ा जाएगा। 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87ए के तहत 12,500 रुपये का रिबेट मिलेगा, जिससे टैक्स घटकर जीरो हो जाएगा।

यह ध्यान में रखें कि नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत डिडिक्शन का दावा किया जा सकता है। यह डिडक्शन टियर-1 एनपीएस अकाउंट में इंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर मिलता है। कोई व्यक्ति अपनी बेसिक सैलरी का मैक्सिमम 10 फीसदी डिडक्शन का दावा कर सकता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें