सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से टैक्सपेयर्स को नया विकल्प दिया है। इसके तहत आपको डिडक्शंस और एगजेम्प्शन नहीं मिलेगा। लेकिन, टैक्स का रेट कम होगा। टैक्स का पुराना सिस्टम भी बंद नहीं किया गया है। टैक्सपेयर्स नए या पुराने में से किसी एक सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि, एक बार नए सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फिर से पुराने सिस्टम में लौटने की इजाजत होगी।