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UPI से पेमेंट की लिमिट बढ़ी, इंश्योरेंस-टिकट बुकिंग-ज्वैलरी की पेमेंट होगी आसान, 15 सितंबर से बदल जाएंगे नियम

UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ा दी हैं। नई लिमिट्स 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 05, 2025 पर 5:21 PM
UPI से पेमेंट की लिमिट बढ़ी, इंश्योरेंस-टिकट बुकिंग-ज्वैलरी की पेमेंट होगी आसान, 15 सितंबर से बदल जाएंगे नियम
UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ा दी हैं। नई लिमिट्स 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्हें रोजमर्रा में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन EMI, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़ी ट्रेवल बुकिंग जैसी हाई-वैल्यू पेमेंट करनी होती है।

कहां-कहां बढ़ी लिमिट?

कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस: पहले 2 लाख की सीमा थी, अब 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। दिनभर में 10 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स: अब 1 लाख की जगह 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा।

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