फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम डिफॉल्ट टैक्स (default tax regime) रीजीम थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के तरीके में बड़े बदलाव का ऐलान किया। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115BAC के तहत नई टैक्स रीजीम के पूरे स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। यह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लागू हो गया है। साथ ही नए वित्त वर्ष से नई टैक्स रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम हो गई है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर को नई टैक्स रीजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर वह पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख से पहले इसके बारे में बताना होगा।
