अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको एडवान्स टैक्स की अंतिम किस्त का पेमेंट 15 मार्च, 2025 तक करना होगा। अगर आप पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपको सेक्शन 234सी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट चुकाना होगा
अपडेटेड Mar 14, 2025 पर 11:26 AM