Abhishek Aneja

Abhishek Aneja

लेखक CA हैं

Moneycontrol Hindi

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टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े ये काम 31 दिसंबर से पहले जरूर पूरा कर लें, बाद में नहीं आएगी कोई मुसीबत

अगर आपने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। इसी तरह अगर आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं

अपडेटेड Dec 24, 2024 पर 03:24 PM