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Budget 2025: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान, टैक्स में मिल सकती है राहत

सरकार ने आखिरी बार बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। तब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाया गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 24, 2024 पर 12:12 PM
Budget 2025: क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान, टैक्स में मिल सकती है राहत
क्रिप्टोकरेंसी से इनकम और ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाने का असर क्रिप्टोकरेंसी के वॉल्यूम पर पड़ा है। अब इंडियन इनवेस्टर्स क्रिप्टो में निवेश के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों की नजरें यूनियन बजट 2025 पर लगी हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। वह क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स सहित दूसरे नियमों का ऐलान कर सकती हैं। इससे पहले सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के नियमों का ऐलान किया था। उसके बाद सरकार और रेगुलेटर्स की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, सरकार ने कहा था कि वह क्रिप्टोकरेंसी को लेकर व्यापक पॉलिसी का ऐलान करेगी।

बजट 2022 में क्रिप्टो पर टैक्स का ऐलान

सरकार ने बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसकी वजह यह है कि वीडीए को लॉटरी और गैंबलिंग की कैटेगरी में रखा गया था। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी में 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी TDS भी लगाया गया था। सरकार ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन, ज्यादा टैक्स का सीधा असर क्रिप्टकरेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा था। दरअसल, इंडिया में बैंकिंग रेगुलेटर RBI और सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रिस्की एसेट मानती है।

सरकार और रेगुलेटर्स क्रिप्टो में निवेश के खिलाफ

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