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Union Budget 2025: एन्युटी में 40% निवेश का नियम खत्म होगा, NPS निवेशकों की होंगी चांदी

Union Budget 2025: एनपीएस सब्सक्राइबर्स काफी समय से एनपीएस का 40 फीसदी फंड एन्युटी में निवेश करने के नियम में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। एन्युटी में इस निवेश से ही सब्सक्राइबर्स को हर महीने पेंशन मिलती है। एन्युटी में निवेश के लिए सब्सक्राइबर्स को कई तरह के विकल्प मिलते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 28, 2025 पर 4:50 PM
Union Budget 2025: एन्युटी में 40% निवेश का नियम खत्म होगा, NPS निवेशकों की होंगी चांदी
सरकार ने एनपीएस की शुरुआत 2004 में की थी। 2009 इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने जा रही है। सरकार एनपीएस सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी मांग पूरी करने जा रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में करेगी। सीएनबीसी-आवाज ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसके मुताबिक, वित्तमंत्री एनपीएस का 40 फीसदी फंड एन्युटी में निवेश करने के नियम को खत्म कर सकती हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

अभी क्या है नियम?

NPS (National Pension System) में व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है। व्यक्ति के 60 साल के होने पर इकट्ठा फंड का 60 फीसदी उसे एकमुश्त मिल जाता है। बाकी 40 फीसदी का निवेश एन्युटी में करना जरूरी है। इससे व्यक्ति को हर महीने पेंशन मिलती है। लंबे समय से एन्युटी में 40 फीसदी निवेश के इस नियम को हटाने या इसमें बदलाव करने की मांग हो रही है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स का कहना है कि इस 40 फीसदी निवेश उन्हें अपनी मर्जी के विकल्प में करने की छूट मिलनी चाहिए।

नियम बदलने से क्या फायदा होगा?

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