अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की धारावी पुनर्विकास परियोजना पर शुक्रवार 7 मार्च को रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि ग्रुप के सामने कुछ शर्तें जरूर रखी है। कोर्ट ने कहा कि अदाणी ग्रुप को दिया गया प्रोजेक्ट "अदालती आदेशों के अधीन" है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशेल्स की सेकलिंक ग्रुप (SecLink Group) की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सेकलिंक ग्रुप ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट अदाणी ग्रुप को दिए जाने की प्रक्रिया में कथित "घोटाले" का आरोप लगाया था। ग्रुप का दावा है कि अदाणी ग्रुप को यह ठेका देने के लिए शर्तों में बदलाव किया गया।
