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Union Budget 2023-24: म्यूचुअल फंड्स और ULIP पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स नियमों में समानता चाहती है AMFI

Union Budget 2023-24: अभी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों के कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। यूलिप के कैपिटल गेंस पर टैक्स के नियम अलग हैं। कुछ शर्तें पूरी करने पर यूलिप पर कैपिटल गेंस पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 20, 2022 पर 1:50 PM
Union Budget 2023-24: म्यूचुअल फंड्स और ULIP पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स नियमों में समानता चाहती है AMFI
एंफी ने डिविडेंड पेमेंट पर टीडीएस के नियम में भी बदलाव की मांग की है। अभी 5000 रुपये से ज्यादा डिविडेंड पेमेंट टीडीएस के दायरे में आता है। एंफी ने इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग की है।

Union Budget 2023-24: म्यूचुअल फंड्स पर इनवेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। 2020 में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने के बावजूद ज्यादातर इनवेस्टर्स ने अपने SIP बंद नहीं किए। इनवेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) का मानना है कि सरकार अगर म्यूचुअल फंड इनवेस्टर्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाने सहित कुछ फैसले लेती है तो इससे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ और तेज होगी। एंफी ने अपनी उम्मीदों के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को बता दिया है। वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट (Budget 2023) पेश करेंगी।

म्यूचुअल फंड्स और यूलिप के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम में फर्क

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के ULIPS के कैपिटल गेंस पर टैक्स के एक जैसे नियम चाहती है। अभी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों के कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। यूलिप के कैपिटल गेंस पर टैक्स के नियम अलग हैं। सम एश्योर्ड चुकाए गए प्रीमियम का 10 गुना होने, पांच साल के लॉक-इन के बाद पैसे निकालने और चुकाया गया प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से कम होने पर यूलिप के कैपिटल गेंस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एंफी का कहना है कि नियमों के बीच इस फर्क को दूर करने की जरूरत है।

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