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बड़ी खबर: इनकम टैक्स एक्ट को पहले से आसान बनाएगी सरकार, 6 महीने में आएगा नया वर्जन

सरकार इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) को पहले से अधिक आसान बनाने की तैयारी में है। इसके लिए अगले 6 महीने में इसका एक नया वर्जन पेश किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने गुरुवार 25 जुलाई को हमारे सहयोगी CNBC-TV18 के साथ बातचीत में ये जानकारी दी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 25, 2024 पर 1:13 PM
बड़ी खबर: इनकम टैक्स एक्ट को पहले से आसान बनाएगी सरकार, 6 महीने में आएगा नया वर्जन
CBDT चेयरमैन ने कहा कि उन्हें नियमों को सरल बनाए जाने से मुकदमेबाजी घटने की उम्मीद है

सरकार इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) को पहले से अधिक सरल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए अगले 6 महीने में इसका एक नया वर्जन पेश किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने गुरुवार 25 जुलाई को मनीकंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, "अगले 6 महीने में इनकम टैक्स एक्ट को और सरल बनाया जाएगा और यह इसका नया वर्जन होगा।" इसके बाद ITR फाइल करने सहति इनकम टैक्स से जुड़ी तमाम प्रक्रियाएं पहले से और अधिक आसान हो जाएगा।

रवि अग्रवाल ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अबतक दाखिल कुल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में से 66 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स ने नई टैक्स रिजीम को चुना है। अबतक कुल चार करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ITR दाखिल करने सहति सभी प्रक्रियाओं के ‘सरलीकरण’ पर है। अग्रवाल ने कहा, “सरकार का मानना यह है कि जितना अधिक आप सरलीकरण करेंगे, उतना ही लोगों के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा, जिससे इसमें बढ़ोतरी होगी।”

सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा कि नई टैक्स रिजीम को लेकर लोगों में पर्याप्त आकर्षण है। आज तक दाखिल लगभग 66% आईटीआर, नई रिजीम के तहत हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर हमें नई टैक्स रिजीम के तहत अधिक लाभ मिलेगा।

अग्रवाल ने कहा कि उन्हें नियमों को सरल बनाए जाने से मुकदमेबाजी भी घटने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्च के बाद अगले 12 महीने के अंदर असेसमेंट पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि काफी बड़ी संख्या में मामले में अपील और मुकदमेबाजी में अटके हुए हैं।

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