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Atul Subhash's Death Case: तलाक के बाद अब पत्नी को इस आधार पर मिलेगा गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने बताए ये 8 फैक्टर

Atul Subhash's Death Case: बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने जिस तरह से ससुरालवालों से परेशान होकर खुदकुशी किया वह सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा बन गया है। सुभाष की आत्महत्या के मामले में चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए आठ सूत्रीय फॉर्मूला तय किया है

Akhileshअपडेटेड Dec 12, 2024 पर 11:16 AM
Atul Subhash's Death Case: तलाक के बाद अब पत्नी को इस आधार पर मिलेगा गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने बताए ये 8 फैक्टर
Atul Subhash's Death Case: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में अंतिम गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं

Atul Subhash's Death Case: बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए आठ सूत्रीय फॉर्मूला तय किया है। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पैसे के लिए परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर जबरन वसूली एवं उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली की आलोचना करते हुए 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की एक शीर्ष अदालत की पीठ ने हिंदू कपल से जुड़े तलाक के मामले में अंतिम गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए दिशा-निर्देश तय किए। अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) छह साल तक विवाहित रहे और करीब दो दशक तक अलग-अलग रहे।

पति ने दावा किया कि पत्नी बहुत संवेदनशील है और उसके परिवार से दूर रहती है। जबकि पत्नी ने पति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है। शीर्ष अदालत ने कुल 8 कारकों को ध्यान में रखने को कहा है। सभी अदालतें गुजारा भत्ता तय करते समय इन 8 बातों का ध्यान रखें।

गुजारा भत्ता तय करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किए जाने वाले आठ फैक्टर इस प्रकार है:-

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