पिछले एक साल से अधिक समय से जीएसटी (GST) के नियमों के और सरल होने की उम्मीद की जा रही है लेकिन अब अगले वित्त वर्ष में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम में अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके अगले वित्त वर्ष भी इसका टैक्स स्ट्रक्चर आसान नहीं किया जाएगा और कंज्यूमर्स को राहत के लिए लंबा इंतजार करना होगा। अभी इस समय जीएसटी में पांच टैक्स रेट्स हैं। जीएसटी सिस्टम को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और इसकी दरें 0 फीसदी से लेकर 28 फीसदी तक हैं।
