अब फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म कंटेंट को रेगुलेट करने के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर आज 28 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कानून में संशोधन को नोटिफाई किया है। इसके तहत भारत सरकार ग्रीवांस कमेटियों ( Grievance Committees) नियुक्त करेगी।
