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Facebook-Twitter पर कंटेंट रेगुलेशन की मनमानी पर लगेगी लगाम, सरकार ने बदले नियम

अब फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म कंटेंट को रेगुलेट करने के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगी

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 28, 2022 पर 9:57 PM
Facebook-Twitter पर कंटेंट रेगुलेशन की मनमानी पर लगेगी लगाम, सरकार ने बदले नियम
ग्रीवांस कमेटियों का काम यूजर की शिकायतों का निपटारा करना होगा जो उन्होंने मेटा (Meta) और ट्विटर (Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेट के फैसले के खिलाफ किया है। गजट नोटिफिकेशन के

अब फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म कंटेंट को रेगुलेट करने के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर आज 28 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कानून में संशोधन को नोटिफाई किया है। इसके तहत भारत सरकार ग्रीवांस कमेटियों ( Grievance Committees) नियुक्त करेगी।

इन कमेटियों का काम यूजर की शिकायतों का निपटारा करना होगा जो उन्होंने मेटा (Meta) और ट्विटर (Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेट के फैसले के खिलाफ किया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) एमेंडमेंट रूल्स, 2022 के ऐलान के दिन से तीन महीने के भीतर एक या एक से अधिक ग्रीवांस अपीलेट कमेटीज का गठन होगा।

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ऐसे काम करेंगी ये कमेटियां

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