प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर सिटी ने कहा कि RBI ने लेंडर्स के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम आसान किये हैं। इसके मुताबिक आगामी 1 अक्टूबर से अंडरकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए 1% की प्रोविजनिंग की जरूरत होगी। पिछले साल मई के ड्रॉफ्ट में 5% प्रोविजनिंग का प्रस्ताव किया गया था। ब्रोकरेज का कहना है कि कम प्रोविजनिंग से कॉर्पोरेट और पीएसयू बैंक ऋणदाताओं पर दबाव कम हुआ है
अपडेटेड Jun 20, 2025 पर 09:33 AM