क्या आप स्टॉक ब्रोकर या ऑनलाइन डिस्ट्रिब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इनवेस्ट करते हैं। अगर हां तो आपका ब्रोकर या डिस्ट्रिब्यूटर जल्द आपसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कह सकते हैं। इसकी वजह सेबी का एक रूल है। सेबी ने अक्टूबर 2021 में अपने एक नियम में बदलाव किया था।