पिछले बजट में सीतारमण ने क्रिप्टो एसेट से हुए प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बजाय इनवेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जा सकता हैा। इसके अलावा वर्चुअल एसेट के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी TDS भी लगाया गया था
अपडेटेड Dec 13, 2022 पर 10:08 AM