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Income Tax Return: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो खुला, जानिए कौन फाइल कर सकता है ITR-U

Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है। ITR-U फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाना होगा। अपडेटेड रिटर्न की शुरुआत 2022 में हुई थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2025 पर 4:49 PM
Income Tax Return: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो खुला, जानिए कौन फाइल कर सकता है ITR-U
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता है।

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर-यू) फाइल करने का प्लान रहे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2022-23 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो ओपन कर दिया है। ऐसे टैक्सपेयर्स जो अपनी किसी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना भूल गए थे या जानकारी देने में कोई गलती हो गई थी,वे अपने रिटर्न को अपडेट यानी सही कर सकते हैं।

अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग की शुरआत 2022 में हुई थी

Income Tax Department ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है। ITR-U फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाना होगा। अपडेटेड रिटर्न की शुरुआत 2022 में हुई थी। अपडेटेड रिटर्न की सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए शुरू की गई थी, जो किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए थे, आईटीआर में कोई गलत जानकारी दी थी या अपनी किसी इनकम के बारे में रिटर्न में बताना भूल गए थे।

एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने के अंदर हो सकता है फाइल

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