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52nd GST Council Meet: सुषमा स्‍वराज भवन में हो रही है GST काउंसिल की मीटिंग, इन अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला

52nd GST Council Meet: GST काउंसिल की पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर बेट की कुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। 52वीं मीटिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल रहेंगे

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 07, 2023 पर 10:33 AM
52nd GST Council Meet: सुषमा स्‍वराज भवन में हो रही है GST काउंसिल की मीटिंग, इन अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला
इस बार की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने के प्रयासों का आकलन किया जा सकता है।

52nd GST Council Meet: GST ​परिषद की 52वीं मीटिंग आज 7 अक्टूबर को होने जा रही है। यह मीटिंग सुबह 10 बजे से सुषमा स्‍वराज भवन में होगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसकी अध्यक्षता करेंगी। GST काउंसिल की पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन में स्पष्टता के लिए GST कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर बेट की कुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। कहा जा रहा है कि इस बार की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने के प्रयासों का आकलन किया जा सकता है।

यह भी खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे जा रहे जीएसटी नोटिस को वापस लेने की मांग दिल्ली सरकार की ओर से की जा सकती है। इसके अलावा जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें से एक मुद्दा पाउडर के रूप में बेचे जाने वाले मिलेट्स पर छूट का है। फिटमेंट कमेटी ने पाउडर फॉर्म में मिलने वाले मिलेट्स पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।इसके अलावा विजुअली इंपेयर्ड लोगों द्वारा वाहन खरीद पर 18 प्रतिशत GST की रियायती दर को एक्सटेंड करने पर भी विचार हो सकता है।

EV Battery पर GST कटौती की संभावना नहीं 

EV Battery पर जीएसटी कटौती नहीं होने की संभावना है। फिटमेंट कमेटी ने EV बैटरी पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की इंडस्ट्री की मांग को नहीं माना है। एक और अहम मुद्दा एक कंपनी को डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स द्वारा प्रदान की गई बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर टैक्स लगाने को लेकर स्पष्टता का है। इस पर भी काउंसिल किसी फैसले पर पहुंच सकती है।

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