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Budget 2024-25: बजट में सैलरी वालों को मिल सकते हैं ये 6 तोहफे, इनकम टैक्स नियमों में होगा बदलाव

Budget 2024-25: सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम को लागू किया था। यह टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 22, 2024 पर 11:58 PM
Budget 2024-25: बजट में सैलरी वालों को मिल सकते हैं ये 6 तोहफे, इनकम टैक्स नियमों में होगा बदलाव
Budget 2024-25: सरकार का फोकस इस बार सैलरी क्लास वाले मिडिल क्लास पर है

Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 23 जुलाई को संसद में आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नई मोदी सरकार का पहला बजट होगा। माना जा रहा है कि सरकार का फोकस इस बार सैलरी क्लास वाले मिडिल क्लास पर है। सरकार की योजना आम लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा देने की है। इसके लिए सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर टैक्स के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बजट में इस बार सैलरीड क्लास को क्या तोहफे मिल सकते हैं-

1. इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा में इजाफा

सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम को लागू किया था। यह टैक्स रिजीम उन लोगों के फायदेमंद थी, जो विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते हैं। हालांकि आज मिडिल क्लास के लगभग हर व्यक्ति की आय का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या कई तरह के इंश्योरेंस के प्रीमिय आदि में खर्च होता है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में आखिरी बार बदलाव 2014-15 में किया गया था। इस बार माना जा रहा है कि सरकार दोनों तरह के टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।

2. सेक्शन 80C के तहत अधिक छूट

नई टैक्स रिजीम में विभिन्न तरीके के निवेश या इंश्योरेंस आदि पर छूट नहीं मिलता है। ऐसे में अधिकतर सैलरी वाले लोग अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम को ही चुनना पसंद करते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट LIC, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश पर मिलती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती है।

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