SEBI in Action: नए दौर की कंपनियों (New-Age Companies) को IPO लाने के लिए कड़े प्रावधानों का पालन करना पड़ सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम भी सख्त हो सकते हैं। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) नए दौर की कंपनियों के आईपीओ की डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने की योजना बना रही है।