Bihar Sir Row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट के SIR में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर गौर करने को कहा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई नहीं चाहता कि निर्वाचन आयोग अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल करे
अपडेटेड Sep 08, 2025 पर 03:52 PM