केंद्रीय कर्मचारियों को अभी इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के तहत कुछ टैक्स एग्जेम्प्शन हासिल है। सेक्शन 10(10) के तहत केंद्र सरकार, राज्च सरकार, लोकल अथॉरिटीज और डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स को रिटायरमेंट या निधन पर मिलने वाले ग्रेच्युटी अमाउंट को एग्जेम्प्शन हासिल है
अपडेटेड Jan 22, 2025 पर 03:11 PM