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31 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें क्या है जुर्माने के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन

31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं? 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है

अपडेटेड Aug 01, 2023 पर 08:45 PM

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