इनकम टैक्स न्यूज़

क्या आप रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं? पेनाल्टी देकर भर सकते हैं FY24 के लिए रिटर्न

अगर कोई 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं फाइल करता है, तो इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी देकर अनुरोध किया जा सकता है कि कुछ वास्तविक कारणों से इसमें देरी हुई। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अनुरोध पर विचार करते हुए देरी की बात मान लेता है, तो टैक्सपेयर 10,000 रुपये की पेनाल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकता है। साथ ही, बकाया राशि पर 1 पर्सेंट ब्याज भी देना होगा। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 276CC के तहत कार्रवाई की जा सकती है

अपडेटेड Dec 17, 2024 पर 08:59 PM

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कोटक बैंक का शेयर धड़ाम, जानिए क्या है ब्रोकरेज की राय

Kotak Mahindra Bank Shares: मार्च तिमाही के कारोबारी नतीजे के बाद कोटक महिंद्रा के शेयरों पर आज बिकवाली का तेज दबाव दिखा। हालांकि ब्रोकरेज फर्मों का बुलिश रुझान इस पर बना हुआ है। पांच ब्रोकरेज फर्मों से जानिए कि कोटक महिंद्रा के शेयरों में निवेश को लेकर अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और टारगेट प्राइस क्या है

अपडेटेड May 05, 2026 पर 04:26