अगर कोई 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं फाइल करता है, तो इनकम टैक्स विभाग को यह जानकारी देकर अनुरोध किया जा सकता है कि कुछ वास्तविक कारणों से इसमें देरी हुई। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अनुरोध पर विचार करते हुए देरी की बात मान लेता है, तो टैक्सपेयर 10,000 रुपये की पेनाल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकता है। साथ ही, बकाया राशि पर 1 पर्सेंट ब्याज भी देना होगा। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 276CC के तहत कार्रवाई की जा सकती है
अपडेटेड Dec 17, 2024 पर 08:59 PM